रेवाड़ी जिला बार सहित सभी बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 28 फरवरी को मतदान होगा। 10 और 11 से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू।
एंकर :: बार काउंसिल आफ पंजाब एंड हरियाणा की ओर से बार एसोसिएशन के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन सहित रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 10 व 11 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और मतदान 28 फरवरी को होगा। निर्वाचन अधिकारी की टीम में शामिल अधिवक्ता अश्वनी तिवारी, चौधरी चरण सिंह सतीश डागर, शमशेर सिंह यादव, नरेश यादव व चंदन यादव ने बताया कि 10 व 11 फरवरी को प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 11 फरवरी को ही नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 12 फरवरी को अवकाश होने के कारण 13 फरवरी को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 28 फरवरी को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। प्रत्याशियों को हिदायत दी गई है कि कागज मुक्त चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसके तहत किसी भी चैंबर या कोर्ट परिसर की दीवारों पर पोस्टर, फ्लेक्स व अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी।
जिला बार एसोसिएशन का चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर बार कौंसिल पंजाब एवं हरियाणा ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत प्रत्याशी एडवोकेट सामूहिक रूप से बैठक कर अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा कार्य करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 28 फरवरी को होने हैं। बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के दिशानिर्देश के तहत प्रत्याशी सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मतदाता को आकर्षित करने और अपने हिसाब से मतदाताओं को नहीं लुभा सकेंगे। प्रत्याशियों को सख्त हिदायत है कि चैंबर परिसर या न्यायिक परिसर में कोई भी बोर्ड फ्लेक्स होर्डिंग इत्यादि नहीं लगाएगा।
निर्वाचन अधिकारी अश्विनी तिवारी व चरण सिंह चौधरी ने बताया कि चुनाव तय समय अनुसार 28 फरवरी को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक कराया जाएगा। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के करीब 1903 अधिवक्ता पांच पदों के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे। बार एसोसिएशन में प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव तथा कोषाध्यक्ष के लिए मतदान कराया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशी अपना नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बार एसोसिएशन के कार्यालय में जमा कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि चुनाव में प्रधान, उप प्रधान पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10 वर्ष की प्रैक्टिस एवं सचिव व सह सचिव पद के लिए 5 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य रूप से होना निर्धारित की गई है। अन्य पद के लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। निर्वाचन अधिकारी की टीम के सदस्यों ने बताया कि मतदाता सूची बार काउंसिल से फाइनल होकर आएगी इसके बाद सूची में मतदाता के नाम या किसी अन्य संशोधन पर विचार कर 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची मानते हुए मतदान कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक मतदाता एक ही बार एसोसिएशन के चुनाव में भाग ले सकेगा। इसके लिए बार कौंसिल पंजाब एवं हरियाणा में डबल या इससे अधिक एफिडेविट देने वाले अधिवक्ताओं को चिन्हित कर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन में इस बार 1903 मतदाता हैं। मतदाता सूची छंटने के बाद सूची में संख्या घट व बढ़ सकती है। सूची के अंतिम होने के बाद से ही चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाएगा जिसमें नामांकन भरने उनकी छंटनी करने एवं वापिस लेने की समय सीमा तय की जाएगी।
निर्वाचन अधिकारी चरण सिंह ने बताया कि इस बार पदाधिकारियों के लिए खर्च करने वालों की धरोहर राशि बढ़ा दी गई है। प्रधान पद के लिए 20 हजार, उप प्रधान पद तथा सचिव पद के लिए 15 हजार, सहसचिव व कोषाध्यक्ष के लिए 10 हजार रुपये की गई है। यह धरोहर राशि प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होगी, जिसे वापस नहीं किया जाएगा। चुनाव में अत्यधिक खर्च होने के कारण धरोहर राशि पहले निर्धारित राशि से बढ़ाकर दोगुनी की गई है।