कुरुक्षेत्र 13 नवंबर ।   हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने बताया कि  अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल योग्य परिवारों को जिनकी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक सालाना आय 1 लाख 80 हजार (परिवार पहचान पत्र के अनुसार)तक हो, को अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए बैंकों के सहयोग से 1 लाख 50 हजार रुपए तक का ऋण विभिन्न कार्य जैसे दो भैंस, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, या अन्य कोई लाभप्रद आय उपार्जन योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अधीन निगम द्वारा कुल योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में (अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए) 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में शेष बैंकों से बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, मार्जिन मनी पर निगम द्वारा 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है। उपरोक्त योजना के लिए इच्छुक आवेदक ऋण आवेदन निगम की वेबसाइट एचएसएफडीसी.ओआरजी.इन पर कॉमन सर्विस सेंटर व जिला कार्यालय में अपना आवेदन भरवा सकते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की उपरोक्त वेबसाइट पर ऋण आवेदन फार्म भरकर जिला कार्यालय में जमा करवा दे। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01744-221060 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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