करनाल, 24 अक्तूबर। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग छात्रों को शिक्षा में सहारा देने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी की छात्रवृत्तियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर शुरू हो चुकी है।
उपायुक्त ने बताया कि ये योजनाएं ऐसे दिव्यांग छात्रों के लिए हैं जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। आवेदकों के पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय भी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्री मैट्रिक योजना में कक्षा 9वीं और 10वीं में पढऩे वाले छात्र शामिल हो सकते हैं, जबकि पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत कक्षा 11वीं से मास्टर डिग्री या डिप्लोमा तक के छात्रों को आवेदन करने की अनुमति है। इस योजना के लिए आवेदक के अभिभावक या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। इच्छुक छात्र एवं छात्राएं आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (http://www.scholarships.gov.