महिला विकास निगम से एक लाख रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण ले सकती हैं महिलाएं
अंबाला 19 अक्टूबर।
 उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा महिला विकास निगम के तहत अनेक ऋण सहायता योजना चलाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं ऋण प्राप्त कर अपना कार्य शुरू कर सकती हैं। इन ऋण योजनाओं में व्यक्तिगत ऋण योजना भी शामिल है, जिसके तहत महिलाएं बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपए तक की ऋण सहायता लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। वर्ष 2023-24 के लिए जिला में 74 महिलाओं को ऋण सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें महिला विकास निगम द्वारा भी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता मुहैया करवाई जाती हैं। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है। इसके तहत महिलाएं एक लाख रुपए की ऋण सहायता ले सकती हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। जरूरतमंद एवं पात्र महिलाओं को इन ऋण योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।
यह व्यवसाय शुरू कर महिलाएं बन सकती हैं स्वभाव लंबी
ऋण सहायता लेकर महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाएं परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस और मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का कार्य शुरू कर सकती हैं।
ऋण सहायता लेने वाली महिला की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम होनी जरूरी
ऋण सहायता लेने के लिए लेने वाली महिला की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए। ऋण आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिला को 10000 तथा अनुसूचित जाति श्रेणी की महिला को 25000 रुपए अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। आवेदक महिला को आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो साथ लगाने होंगे। दस्तावेजों की दो-दो प्रति देनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *