परिणाम घोषित होने तक मतगणना के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबन्ध, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लगाई पाबंदी
अंबाला 7 अक्तूबर:- 
  जिलाधीश एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि अम्बाला जिले की चारों विधानसभाओं में मतगणना का कार्य शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए सभी नागरिकों को भारत चुनाव आयोग के आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करनी होगी। अगर किसी भी स्तर पर आदेशों की उलघंना हुई तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होनें कहा कि कांउटिंग हॉल के लिए अधिकृत फोटो ग्राफर द्वारा फोटोग्राफी की जाएगी। इसके लिए मतगणना से सम्बधिंत अधिकृत पत्र भी जारी किए गए हैं। मतगणना केन्द्रों में बिना आई कार्ड के किसी को भी अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मतगणना में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की फि क्सिंग करना भी सुनिश्चित किया जाएगा। ईसीआई की गाईडलाईन के अनुसार ही मतगणना का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए रांउडवाईज की स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनें बाहर आएगी और जो भी स्टॉफ इसके लिए लगाया गया है वह निर्धारित ड्रेस में होना चाहिए। इसके अलावा आब्जर्वर की लिखित सहमति के बाद ही सम्बधिंत आरओ द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के विजय होने की घोषणा करेगें।
उन्होंने कहा कि चारों विधानसभा में भारत चुनाव आयोग की गाईडलाईन के अनुसार चारों मतगणना केन्द्रों में मीडिया सैन्टर भी बनाए गए हैं। इन मीडिया सैन्टर में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मीडिया पास के द्वारा ही प्रवेश करने दिया जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कांउटिंग हॉल में अधिकृत व्यक्ति को ही जाने की अनुमति होगी। वह अपने साथ मोबाईल फोन या अन्य इलैक्ट्रानिक्स डिवाईस साथ नहीं ले जा पाएगा। इस काउंटिंग हॉल में चुनाव एजेन्ट को भी अधिकृत पास के साथ प्रवेश करने दिया जाएगा और इन एजेन्ट को वहीं पर पेन, पैन्सिल और पेपर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा मतगणना केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में वाहन ले जाने की अनुमति भी नहीं ले जाने दी जाएगी।
परिणाम घोषित होने तक मतगणना के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबन्ध
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने कहा कि अम्बाला जिले के चारों मतगणना केन्द्रों के एक किलोमीटर के दायरे में मतगणना का कार्य पूरा होने तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसलिए 8 अक्तूबर को परिणाम घोषित होने तक इन आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी। यह निर्णय मतगणना केन्द्रों के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया हैं।
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लगाई पाबंदी
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अनुसार शहर में कानून व्यवस्था, शान्ति बनाए रखने और किसी प्रकार की जानमाल को नुकसान न हो, को जहन में रखते हुए किसी भी जगह पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी, गडंसा, बरछा, कल्हाड़ी, जैली, रोड, हॉकी, चैन आदि हथियार ले जाने पर भी पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबंध कांउटिंग सैन्टर व मतगणना केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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