बीएलओं द्वारा घर-घर जाकर किया जा रहा है वोटर इनफॉरमेशन स्लिप का वितरण।
-मतदाता सूची में नाम होने पर कोई वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर कर भी डाल सकते है वोट।
नारायणगढ़/शहजादपुर, 28 सितम्बर। हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के घर बीएलओं के माध्यम से वोटर स्लिप का वितरण करवाया जा रहा है। बीएलओं वोटर इनफॉरमेशन स्लिप के वितरण के साथ ही मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी कर रहे है कि 5 अक्तूबर को मतदान सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा और इस दिन वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट अवश्य डाले।
बीएलओं मतदाताओं को यह भी जानकारी दे रहे है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है और उनके पास एपिक नहीं कार्ड नहीं है तो भी वे चुनाव में वोट डाल सकते है। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सूनिश्चित कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र/एपिक नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है। प्रत्येक वोटर को मतदान केन्द्र पर अपने मत की गोपनीयता बनाएं रखना अनिवार्य है और ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी भी है।
0-3 नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निग अधिकारी एवं एसडीएम शाश्वत् सांगवान ने कहा कि वोटर इनफॉरमेशन स्लिप यानि मतदाता सूचना पर्ची में मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान केंद्र, मतदान की तिथि, समय आदि से सम्बंधित जानकारी क्यूआर कोड के साथ शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं की पहचान के प्रयोजन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास वोटर कार्ड नहीं है तो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं, जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्तूबर को मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा।
चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।