– पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर लगा रखा है प्रतिबंध
– स्टार प्रचारकों को भी चुनाव आचार संहिता की करनी होगी पालना
अंबाला 23 सितंबर:- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने कहा कि चुनावी रैलियों के लिए राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को स्कूल व कॉलेजों के खेल के मैदान का उपयोग करने की चुनाव आयोग से अनुमति नहीं होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर प्रतिबंध लगा रखा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा और चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, परंतु आदर्श चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित है व इसकी पालना की जानी चाहिए।
उन्होंने कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग की हिदायतों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि स्टार प्रचारकों द्वारा भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी की जा रही है, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है।