वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी: जिला निर्वाचन अधिकारी

करनाल, 18 सितंबर ।   उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होती है। हर चुनाव में एक-एक वोट का बड़ा महत्व होता है। इसलिए सभी मतदाताओं को आगामी 5 अक्तूबर  2024 को होने वाले हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है। चुनाव में मतदान करने का मौका पांच साल के बाद मिलता है। मतदाता को बिना किसी लालच तथा दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जरूरी है।

उन्होंने कहा कि मतदान के लिए व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। वोटर लिस्ट के आधार पर ही वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे वोटर आईडी के अलावा अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि 12 प्रकार के आईडी दस्तावेज को दिखाकर वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से विधानसभा आम चुनाव संपन्न करवाना है। हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुंच उपलब्ध हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप तैयार किए गए हैं। इन एप के माध्यम से मतदाताओं, उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1950 पर ले सकते हैं।

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