आचार संहिता का दृढ़ता से करना होगा पालन, चुनावों के दौरान न फैलाई जाए कोई अव्यवस्था, नियमों के अनुसार ही करें चुनावों में प्रचार
पिहोवा 17 सितंबर रिटर्निंग अधिकारी एवं उपलमंडल अधिकारी नागरिक अमन कुमार की अध्यक्षता में सामान्य पर्यवेक्षक अभिषेक रूहेला ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने विभिन्न राजनैतिक दलों को विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए जारी हिदायतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव-2024 लडऩे वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं (डूज एंड डोंट्स) के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी अमन कुमार, तहसीलदार विनती सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
सामान्य पर्यवेक्षक अभिषेक रूहेला ने कहा कि सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को भी विशेष हिदायत दी जाती है कि वे आदर्श आचार संहिता की पालना करें तथा अपने आस-पास घटित हो रही किसी भी चुनावी अप्रिय घटना की सूचना जारी किए गए नम्बरों पर तुरंत दें। उन्होंने कहा कि सभी दलों और चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए। प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की सरकारी तथा गैर सरकारी सम्पत्ति पर किसी भी तरह का विरूपण न किया जाए। यदि कोई राजनैतिक दल ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरूद्घ हरियाणा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बैनर, होर्डिंग, पंफलेट, हैंडबिल व पोस्टर आदि पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम छापना अनिवार्य है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए की पालना करते हुए प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें।
सामान्य आब्जर्वर ने राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों से वोटर सूची, पोलिंग स्टेशन सूची, सी-विजिल एप, काउंटिंग सेंटर सहित चुनाव आयोग द्वारा जारी हिदायतों के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें विस्तार से बताया भी और अपना मोबाईल नम्बर 8708159433 भी दिया। बैठक में उन्होंने कहा कि सी विजिल एप का प्रयोग करें क्योंकि उस पर आई हुई शिकायत का तय समय सीमा के अंदर समाधान किया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव लडऩे वाले अभ्यार्थी अपने चुनाव प्रचार के लिए अनुमति ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग किए जाने वाले टैंटेज, अन्य वस्तुओं तथा गाडिय़ों आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब-किताब रहे। सभी प्रकार की सूची कुरुक्षेत्र.जीओवी.इन पर अपलोड की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को किसी प्रकार की चिंता अथवा शंका है तो वे इससे सम्बंधित सूची आज ही प्रशासन को सौंपें। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपील की कि अपनी-अपनी पार्टी के उम्मीदवार के माध्यम से पोलिंग एजैंट तथा मतगणना एजेंट नियुक्त करने सम्बंधी कार्यवाही शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करते हुए सूची रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे से प्रचार बंद हो जाएगा। इस दौरान चुनाव से सम्बंधित प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग प्रचार प्रसार के लिए न करे।
उन्होंने कहा कि किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। अपना नाम, चुनाव चिन्ह या अपनी पार्टी का नाम या मतदाताओं को आपके या आपक पार्टी के लिए वोट देने का आहवान करने वाली कोई भी पहचान पर्ची जारी न करें। मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए और न ही कोई ऐसी गतिविधि जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करती हो या तनाव पैदा करती हो, ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को यह सलाह दी जाती है कि वे नकद लेन-देन से बचें और अपने उम्मीदवारों, एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वे बड़ी मात्रा में नगद राशि अपने साथ न रखें। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनाव अधिकारियों को सहयोग किया जाना चाहिए। सभी उम्मीदवारों के लिए भारत निर्वाचन आयोजन के पोर्टल ईसीआई.जीओवी.इन पर एक हैंडबुक अपलोड की गई है, जिसमें चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों तथा निर्चाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा पालन की जाने वाली सभी हिदायतों का ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त टॉल फ्री नम्बर 1950 जारी किया गया है, जिस पर मतदाता व मतदान से सम्बंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *