जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्री अमरेन्द्र शर्मा (स्पैशल अदालत एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी रुलिया राम पुत्र फकिरिया राम वासी गांधीनगर थानेसर को 20 साल कारावास व 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी श्री कर्मबीर ने बताया कि दिनांक 05 जुलाई 2021 को थाना शहर थानेसर प्रभारी के मार्ग निर्देश में उप निरीक्षक अनिल कुमार की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में शमशान घाट सिरसला रोड पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रुलिया राम पुत्र फकीरिया राम वासी गांधी नगर कुरूक्षेत्र के मकान रैड की थी। मकान के अन्दर गहनता से तलाश करने पर कमरे के अन्दर मिट्टी खोद कर देखने पर मिट्टी में प्लास्टिक के कट्टों में दबा हुआ 2 किवंटल 79 किलो 640 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके बाद में आरोपी रुलिया राम पुत्र फकिरिया को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 30 जुलाई 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरेन्द्र शर्मा (स्पैशल अदालत एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी रुलिया राम पुत्र फकिरिया राम वासी गांधीनगर थानेसर को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 20 साल कठोर कारावास व 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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