परीक्षाओं को लेकर लगाई धारा 163, परीक्षाओं को सुचारु रुप से संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों की लगाई डयूटी

कुरुक्षेत्र 27 जुलाई जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष (फ्रेस, री-अपीयर, मर्सी चांस) की परीक्षाओं का आयोजन 30 जुलाई से 22 अगस्त 2024 तक कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। यह परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा है कि परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन करवाने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 30 जुलाई से 22 अगस्त 2024 तक दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक जारी रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाईल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट की मशीन भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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