कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी प्रवीन कुमार वासी थाना केयूके एरिया को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि दिनांक 8 अक्टूबर 2022 को थाना केयूके एरिया के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को प्रवीन नाम का लड़का उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमका कर अपने साथ खेतों में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसकी लडकी को गेट के पास छोडकर भाग गया। जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच थाना महिला पीएसआई कमलेश देवी द्वारा की गई। जांच के दौरान नाबालिग के ब्यान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये। तफ्तीश के दौरान आरोपी प्रवीन को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था । मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 22 जुलाई 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रवीन को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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