सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वे मामले जिनमें सरकार पार्टी है, ऐसे मुकदमे विशेष लोक अदालत में रखे जा सकते हैं : डॉ सविता
करनाल, 5 जुलाई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार विशेष लोक अदालत का आयोजन 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक न्यायिक परिसरों में किया जाएगा। विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय भारत में लंबित वे मामले जिनमें सरकार पार्टी है, ऐसे मुकदमे विशेष लोक अदालत में रखे जा सकते है।
यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ सविता कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि करनाल जिला में स्थापित न्यायिक परिसरों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रशेखर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जन साधारण से अपील की कि वे अपने मुकदमों का निपटारा विशेष लोक अदालत के माध्यम से करें जिसके लिए कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल में संपर्क कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इन मुकदमों के निपटान हेतु मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है, जिसमें वकील की फीस व अन्य खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य श्रम विवाद, चेक बाउंस मामले (एनआई एक्ट की धारा 138), दुर्घटना दावा, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानून मामले, सेवा संबंधी मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, दुर्घटना दावे, कारावास मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानांतरण याचिका (सिविल और आपराधिक), ऋण वसूली संबंधी मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, भूमि विवाद मामले आदि से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा करना है।