कुरुक्षेत्र 17 जून जिला नगर योजनाकार अशोक गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जिला कुरुक्षेत्र में विभिन्न नगरों की नगर परिषद/नगर पालिका सीमा क्षेत्र से बाहर कॉलोनियां को सरकार द्वारा अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 (2022 का 5) के तहत अधिसूचित अधिसूचना के अन्तर्गत नियमित की गई है। इन कॉलोनी में जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा एनओसी देने का प्रावधान किया गया है।
डीटीपी अशोक गर्ग ने कहा कि कोई भी आवेदक अपने प्लॉट अथवा मकान जो कि नियमित कालोनी में पड़ता हो, उसकी रजिस्ट्री करवाने से पूर्व जिला नगर योजनाकार कार्यालय से आवश्यक एनओसी के लिए नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा के वेबसाईट टीसीएपीहरियाण.जीओवी.इन पर आवेदन कर सकते हैं। जिसमें एनओसी जारी होने उपरांत आवेदक को एचएसवीपी कुरुक्षेत्र के पोर्टल पर निर्धारित डेवलपमेंट चार्ज जमा करवाने उपरान्त ही सेल डीड/रजिस्ट्री करवाने का प्रावधान किया गया है। जिला कुरुक्षेत्र में नगर परिषद/पालिका सीमा क्षेत्र से बाहर नियमित की गई कालोनियों की अधिसूचना व स्वीकृत नक्शा सम्बन्धित सूचना नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा के विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।

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