करनाल 12 जून। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रशेखर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डा. सविता कुमारी ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत जो मामले सर्वोच्च न्यायालय भारत में लंबित है और जिन मुकदमों में सरकार पार्टी है, ऐसे मुकदमे विशेष लोक अदालत में रखे जा सकते हंै।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डा. सविता कुमारी ने जन साधारण से अपील की कि वे अपने मुकदमों का निपटारा विशेष लोक अदालत के माध्यम से करें जिसके लिए कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल में संपर्क कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इन मुकदमों के निपटारा हेतू मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ भी उठाया जा सकता हैं जिसमें वकील की फीस व अन्य खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उक्त विशेष लोक अदालत का उद्देश्य श्रम विवाद, चेक बाउंस मामले (एनआई एक्ट की धारा 138), दुर्घटना दावा, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानून मामले, सेवा संबंधी मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, दुर्घटना दावे, कारावास मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानांतरण याचिका (सिविल और आपराधिक), ऋण वसूली संबंधी मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, भूमि विवाद मामले आदि से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा करना है।