करनाल, 12 जून। जिला बाल संरक्षण अधिकारी रीना रानी ने पात्र लोगों से अपील की है कि वे मिशन वात्सल्य योजना का लाभ उठायें। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को पढऩे के लिये हर महीने चार हजार रुपये की सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत सामाजिक अभाव, व्यवसाय के आधार उन्हीं बच्चों का चयन किया जायेगा जिनके परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 72 हजार और शहरी क्षेत्र के लिये 96 हजार से अधिक न हो। योजना का लाभ उठाने के लिये कुछ मानदंड भी तय किये गये हैं जिनमें मां विधवा, तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त हो, बच्चे अनाथ हों और विस्तारित परविार के साथ रह रहे हों, माता-पिता गंभीर बीमारी के शिकार हों और वे आर्थिक व शारीरिक रूप से बच्चों की देखभाल करने के असमर्थ हों। इन मानदंडों मे वे बच्चे भी शामिल किये गये हैं जो जेजे अधिनियम 2015 के अनुसार प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह और तस्करी के शिकार, एचआईवी अथवा एड्स प्रभावित, विकलांग, लापता या घर से भागा हुआ, भिखरी या सडक़ पर रहने वाला, प्रताडि़त, दुव्र्यवहार या शोषित हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्डर्न योजना के तहत कवर किये गये बच्चे भी शामिल हैं। योजना का लाभ उठाने के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई, फायर ब्रिगेड, पहली मंजिल सेक्टर चार करनाल कार्यालय अथवा फोन नंबर 0184-2272020 पर संपर्क किया जा सकता है।