करनाल 10 जून। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती मीना कुमारी ने कहा है कि बाल सुरक्षा के प्रति किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। संबंधित विभाग के अधिकारी एक-दूसरे से तालमेल बरकरार रखते हुए पूरी निष्ठा से कर्तव्य का निर्वहन करें।
श्रीमती मीना कुमारी आज यहां जिला सचिवालय में पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रही थीं। उन्होंने अधिकारियों के सुझाव भी सुने। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि वे सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में सुझाव एवं शिकायत पेटिका लगवाएं तथा बाल संरक्षण आयोग, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण अधिकारी व जिला प्रशासन के टेलीफोन नंबर अंकित करें ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे उनसे संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकें।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाल संरक्षण संस्थाओं में रह रहे बच्चों तथा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ित बाल व बालिकाओं का मेडिकल प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। आयोग की सदस्य द्वारा पुलिस को निर्देश दिये गये कि पॉक्सो एक्ट के केसों में एक्ट के अनुसार फार्म 15 ए व बी में रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि समिति बच्चे के हित में उचित निर्णय ले सके । मौके पर ही पुलिस अधिकारियों को फार्म की प्रति उपलब्ध कराई गई।
बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उमेश कुमार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रीना रानी, जिला शिक्षा अधिकारी सुदेश ठकराल, बाल कल्याण समिति की सदस्य श्रीमती निरुपमा सदर, बाल किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य बलराज सांगवान, एसआई मनजीत, कप्तान सिंह, बाल संरक्षण संस्थाओं के सभी प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास विभाग से रूचि, निधि, सुमन, पूनम, प्रदीप, प्रवेश, हवा सिंह आदि ने भाग लिया।