करनाल 30 मई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी नरेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस आरोपी पर 2 जून 2020 को कुंजपुरा पुलिस द्वारा  धारा 302, 324 और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
जिला न्यायवादी करनाल डॉ पंकज ने जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में कहा है कि 2 जून 2020 को कुंजपुरा पुलिस सूचना मिलने पर गांव शेरगढ़ टापू पंहुची थी, जहां पर आरती की दरखास्त पर मुकदमा न 76 दिनांक 2 जून 2020 धारा 302,324, 506 आईपीसी धारा के तहत कुंजपुरा थाना में दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने नरेश कुमार निवासी शेरगढ़ टापू को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में दोषी नरेश ने बताया था कि उसने अपनी धर्मपत्नी संतोष देवी की गन्ना काटने वाले दांत से बार बार वार करके हत्या कर दी थी।
जिला न्यायवादी ने कहा कि पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी नरेश के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। इस केस में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने 20 मई 2024 को आरोपी नरेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मुकदमे की पैरवी सरकार और मुदईया की तरफ से जिला न्यायवादी करनाल डॉ पंकज व उप जिला न्यायवादी सचिन कुमार ने की थी।

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