अम्बाला, 27 मई:- जिला न्यायवादी मनोज कुमार वशिष्ट ने बताया कि बच्चे के साथ कुकर्म के तीन आरोपियों को माननीय न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

उन्होंने बताया कि 3 मार्च 2020 को पीडि़त बच्चे के पिता ने अम्बाला सिटी थाने में शिकायत की थी कि हरसिमरन सिंह, गगनदीप सिंह और जसकीरत सिंह पिछले 4-5 साल से बच्चे के साथ कुकर्म कर रहे हैं। उन्होंने पीडि़त बच्चे का वीडियो भी बना लिया है और उसे धमकियां भी दे रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच की गई। पीडि़ता और उसके गवाहों के बयान दर्ज किये गए। चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ अन्य साक्ष्य भी एकत्र किए गए। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। आरोपी व्यक्तियों की आवाज के नमूने भी प्राप्त किए गए और जांच के लिए एफएसएल को भेजे गए। जांच पूरी होने पर धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि 22 मई को तीनों आरोपियों को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया गया। 27 मई को माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

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