मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निरंतर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

अम्बाला, 22 मई- एडीसी एवं स्वीप एक्टिविटी की नोडल अधिकारी अपराजिता ने कहा कि मतदाताओं को 25 मई के दिन अधिक से अधिक मतदान करने के लिए अलग-अलग माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अम्बाला शहर के हर्बल पार्क में डोरेमोन के मैस्कॉट ने लोगों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया। आमजन ने प्रशासन की इस पहल की प्रशंसा की और अधिक से अधिक मतदान का प्रण लिया।

डोरेमोन के मैस्कॉट ने हर्बल पार्क में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया और मतदान के दिन स्याही लगी उंगली का निशान बनवाकर सेल्फी भी क्लिक करवाई। इस दौरान वहां मौजूद राधे श्याम ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यह बेहतरीन पहल की जा रही है कि अलग-अलग तरीकों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि वह 25 मई को मतदान के लिए घरों से निकलें। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र में अपने मत का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। वहीं बैठे हरमीत सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ही हमें मतदान का मौका मिलता है। ऐसे में 25 मई के दिन हमें जरुर से जरुर मतदान करना है और जिन लोगों का वोट है, उन्हें भी अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करना है।

सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान: एडीसी अपराजिता    
एडीसी अपराजिता ने कहा कि 25 मई को सुबह 7 बजे से अम्बाला लोकसभा के लिए मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जो भी मतदाता लाईनों में लग जाएगा, वह मतदान कर सकेगा। इस चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आमजन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करें और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान में अपनी अहम भूमिका निभाएं।

घर-घर पहुंचाई जा रही वोटर स्लिप: एडीसी अपराजिता
एडीसी अपराजिता ने बताया कि 25 मई को अधिक से अधिक मतदाता घरों से मतदान के लिए निकले इस मकसद से घर-घर वोटर स्लिप पहुंचाई जा रही है। इस वोटर स्लिप को बीएलओ मतदान के निमंत्रण पत्र के साथ वितरित कर रहे हैं। यह कार्य तेजी से पूरे जिले में चल रहा है। लोकतंत्र के पर्व में सभी मतदाताओं को मतदान के लिए आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पूरे जिले में मतदाता वोटर स्लिप वितरित की जा रही हैं। वोटर स्लिप पर मतदाता से जुड़ी जानकारी अंकित है, जिससे वह संबंधित पोलिंग स्टेशन पर अपना मतदान कर सकता है। मतदाता के पास वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए।

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