कुरुक्षेत्र जिले में 11726, कैथल जिले में 16944 और रादौर में 3175 है युवा मतदाता, 25 अप्रैल तक बनवा सकते है अपना वोट, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 1776936 मतदाता
कुरुक्षेत्र 26 मार्च चुनाव तहसीलदार सरला ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव 2024 में लगभग 31845 युवा मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि इस आंकड़े में 25 अप्रैल 2024 तक इजाफा हो सकता है, क्योंकि 25 अप्रैल तक पात्र व्यक्ति अपना वोट बनवा सकता हैै। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 11726 युवा मतदाता है और कैथल जिले में 16944 युवा मतदाता तथा यमुनानगर जिले की रादौर विधानसभा क्षेत्र में 3175 युवा मतदाता है।
चुनाव तहसीलदार सरला ने आज यहां बातचीत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की हो चुकी है, वह अपना वोट 25 अप्रैल तक बनवा सकता है। इस लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में जनवरी 2024 के अनुसार 18 व 19 वर्ष आयु वर्ग के 31845 युवा मतदाता है, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें रादौर विधानसभा क्षेत्र में 3175, लाडवा में 3354, शाहबाद में 2376, थानेसर में 3281, पिहोवा 2715 युवा मतदाता है। उन्होंने कहा कि कैथल जिले की गुहला विधानसभा क्षेत्र में 4191, कलायत में 4391, कैथल में 4650 व पूंडरी विधानसभा क्षेत्र में 3712 युवा मतदाता है।
उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कुल 1776936 मतदाता है। इनमें 80 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के 45985 और 100 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के 1180 मतदाता शामिल है, जबकि दिव्यांग जनों के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 16301 मतदाता है। लोकसभा आम चुनाव का कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जा चुका है। इस चुनाव कार्यक्रम में 29 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी, 6 मई को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन होगा, 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 9 मई तक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र वापिस ले सकते है, इसके उपरांत 25 मई को मतदान होगा तथा 4 जून को मतों की गणना का कार्य किया जाएगा।
लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए 25 अप्रैल तक बनवा सकते है अपना वोट
चुनाव तहसीलदार सरला ने सभी पात्र नागरिकों एवं मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लें। ऐसा ना हो कि मतदाता का के पास वोटर कार्ड तो है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इस स्थिति में मतदाता वोट नहीं डाल पाएगा। कोई भी मतदाता चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र होने पर भी मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होने की स्थिति में वोट डालने का पात्र नहीं होगा। चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि वोट का प्रयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। केवल चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र से कोई भी मतदाता मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप पर सर्च विकल्प की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके माध्यम से कोई भी मतदाता संबंधित मतदाता सूची की जांच कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। मतदाता सूची में नाम न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को फार्म नम्बर-6 भरकर जमा करवाना होगा ताकि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए 25 अप्रैल 2024 तक ही आवेदन किया जा सकता है।