व्यापारी व उद्योगपति 30 मार्च तक उठा सकते हैं वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ, टैक्स से जुड़े मामलों के निपटान के लिए ओटीएस योजना के तहत प्रदान की जा रही है छूट
कुरुक्षेत्र 2 मार्च उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र पाल ने कहा कि हरियाणा आबकारी व कराधान विभाग द्वारा कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च 2024 तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी से पहले सात कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। व्यापारियों व उद्योगपतियों के बकाया टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विभाग द्वारा ओटीएस योजना के तहत छूट दी गई है।
एसडीएम सुरेंद्र पाल ने कहा कि योजना के तहत जीएसटी से पहले सात कर अधिनियमों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए चार श्रेणियों के तहत ब्याज में छूट दी गई है। जिनमें, स्वीकृत कर, विवादित कर, निर्विवादित कर और अंतरीय कर हैं। योजना में स्वीकृत कर के तहत 100 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज पूरी तरह से माफ हो जाएगा। इसी प्रकार से विवादित कर के तहत 50 लाख रुपए तक की कर राशि का 30 प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर की राशि में 50 प्रतिशत कर का भुगतान करने पर ब्याज व दंड राशि शून्य हो जाएगा। निर्विवादित कर श्रेणी के तहत 50 लाख रुपए से कम या बराबर के मामले में मूल कर का 40 प्रतिशत व अन्य सभी मामलों में 60 प्रतिशत जमा करवाने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि अंतरीय कर के तहत 30 प्रतिशत टैक्स राशि जमा करने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। इस योजना के तहत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल हरियाणाटेक्स.जीओवी.इन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा एक ओटीएस हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है, जिस पर व्यापारी व उद्योगपति वन टाइम सेटलमेंट योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *