कुरुक्षेत्र 23 फरवरी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की मुख्य परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा पंचकूला द्वारा 1 मार्च तक 3 एचपी में से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो पात्र आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहते है वो सरल पोर्टल (सरलहरियाणा.जीओवी.इन) पर जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पंप की क्षमता एवं प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी चुने और लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं।
एडीसी डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि आवेदक को पीएम कुसुम.हरेडा.जीओवी.इन वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना है। इसके बाद किसान अपने पम्प की क्षमता दी हुई 6 श्रेणियों में से अपनी जरूरत अनुसार चयन कर सकते हैं। किसान को अपनी प्राथमिकता अनुसार कंपनियों का चयन करना है तथा चालान जनरेट करना है। चालान में पम्प की दी देय राशि किसान को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से चालान में दर्शाए गए वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो सभी आवेदकों का अलग-अलग होगा) में ही बैंक से अथवा अपने खाते से नेट बैंकिंग में जमा करवानी होगी। राशि जमा करवाने के बाद दोबारा सरल पोर्टल पर जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के लिए ट्रांजेक्शन नंबर/यूटीआर नंबर को चालान में लिखकर अपलोड करना होगा, जिसके पश्चात आवेदन पूर्ण हो जायेगा। इस योजना के तहत केवल वही आवेदक/किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शतों को पूरा करेगा जैसे कि आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो तथा उसके नाम पर जमीन हो।
उन्होंने कहा कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है इस योजना के पत्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट हरेडा.जीओवी.इन पर जाकर या जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में जाकर योजना से सम्बंधित पात्रता/दस्तावेजों/दिशानिर्दे