कुरुक्षेत्र, 17 फरवरी। जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत अमरिन्द्र शर्मा की अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में दोषी अंकुश उर्फ लाडी पुत्र संदीप कुमार वासी जालखेडी जिला कुरुक्षेत्र को 7 साल कारावास व 18 हजार रुपये जुर्मानें की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि पुलिस को दिए अपने बयान में गुरजिन्द्र सिंह पुत्र हाक्म सिंह वासी मण्डोखरा जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह खेती बाडी का काम करता है। 16 जून 2022 को वह अपनी मोटरसाईकिल पर अपनी बुआ के घर करनाल गया था और शाम को वापिस अपने घर पर आ रहा था । समय करीब 12 बजे दिन जब वह गांव ईशरगढ मे पहुंचा तो पीछे से दो मोटरसाइकिल पर 5/6 लडके आए और उसकी मोटरसाइकिल के आगे लगाकर उसे रोक लिया। उन सभी के हाथो मे डण्डेझ्रबिण्डे थे और उन्होंने आते ही उसे डण्डो से मारना शुरू कर दिया। उसके शोर मचाने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर मौका से भाग गए। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हत्या के प्रयास मामले के आरोपी अंकुश उर्फ लाडी पुत्र संदीप कुमार वासी जालखेडी जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 341/34 के तहत 1 माह का कारावास व 500 रुपए जुमार्ना, जुमार्ना न भरने की सूरत में 7 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 323/34 के तहत 03 माह का कारावास व 500 रुपए जुमार्ना, जुमार्ना न भरने की सूरत में 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 325/34 के तहत 03 साल का कारावास व 5 हजार रुपए जुमार्ना, जुमार्ना न भरने की सूरत में 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 307/34 के तहत 7 साल का कारावास व 10 हजार रुपए जुमार्ना, जुमार्ना न भरने की सूरत में 7 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 506/34 के तहत 1 साल का कारावास व 2 हजार रुपए जुमार्ना, जुमार्ना न भरने की सूरत में 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।