जिला पुलिस ने छीनाझपटी की दो वारदातों को सुलझाते हुए एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने छीनाझपटी की दो वारदातों को सुलझाते हुए विशाल उर्फ़ लाडी पुत्र श्यामलाल व हर्ष पुत्र अश्वनी वासीयान अमरगढ़ मझाडा थाना सदर थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने तथा एक नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर छीना गया का सामान बरामद करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 14 फरवरी 2024 पुलिस को दी अपनी शिकायत में मसाना जिला कुरुक्षेत्र वासी महिला ने बताया कि वह दिनांक 13 फरवरी 2024 को नये बस स्टैण्ड से ई-रिक्शा मे बैठकर पिपली बस अडडा की तरफ जा रही थी। जब वह सिन्धी स्वीटस हाउस के पास पहुंची तो पट्रोल पम्प के पास तीन नौजवान लडके बिना नम्बर की स्पलैन्डर मोटरसाईकल पर पीछे से आये और उसके हाथ बैग छीन कर भाग गये। बैग में रुपये, गहने, जरूरी कागजात व उसका मोबाईल फोन था। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच सैक्टर-4 चौंकी के हवलदार राम मेहर को सौंपी गई। बाद में जांच अपराध अन्वेषण शाखा-1 को सौंपी गई ।
दिनांक 16 फरवरी 2024 को अपराध अन्वेषण शाखा-1 प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह के मार्ग-निर्देश में उप निरीक्षक धर्मेन्द्र, हवलदार प्रवेश कुमार, गिरवर की टीम ने छीनाझपटी के आरोप में विशाल उर्फ़ लाडी पुत्र श्यामलाल व हर्ष पुत्र अश्वनी वासीयान अमरगढ़ मझाडा थाना सदर थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया गया तथा नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों से छीना गया मोबाईल फोन, एक चैन व अन्य सामान तथा वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाईकिल बरामद की गई। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करके न्यायालय के आदेश से नाबालिग को बाल सुधार गृह मधुबन भेज दिया तथा दोनों बालिग आरोपियों को कारागार भेज दिया।
आरोपियों ने एक और वारदात को दिया था अंजाम: निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह
जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा-1 प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपियों ने दिनांक 14 फ़रवरी 2024 को भी पीपली में एक महिला से पर्स छीना था। निरीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने 14 फ़रवरी 2024 को भी पीपली में एक महिला से पर्स छीना था। निरीक्षक ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को इस मामले में भी गिरफ्तार करके आरोपियों से छीना गया सामान बरामद किया जायेगा ।