जिला पुलिस ने आंख में चाकू मारकर जानलेवा चोट मारने व छीनाझपटी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना ईस्माईलाबाद की टीम ने आंख में चाकू मारकर जानलेवा चोट मारने व छीनाझपटी करने के आरोप में हरप्रीत सिंह उर्फ विक्की मुल्तानी पुत्र त्रिलोक सिंह उर्फ लाभ सिंह वासी संत नगर ईस्माईलाबाद व रोहित कुमार उर्फ पोको पुत्र अमित कुमार वासी काठगढ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

            जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अमित कुमार पुत्र सुभाष चंद वासी टबरा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 06 फरवरी 2024 को वह अपने चचेरे भाई अंकित चौधरी के साथ अपन कार एचआर-41एल-5897 क्रेटा में गांव टबरा से क्लासिक फार्म ईस्माईलाबाद के लिए चले थे। रास्ते में जब वे सैनी स्वीट हाऊस ईस्माईलाबाद के पास गाङी खङी करके बंटी हेयर ड्रैसर की दुकान बंद होने पर गाङी की तरफ वापिस सङक क्रॉस करके आ रहे थे तो पेहवा साईड से 02 मोटरसाईकिलों पर 06 सवार लङके बङी तेज रफ्तारी से चलाते हुए आए। उनके तेज रफ्तार में मोटरसाईकिल चलाने के कारण सङक क्रॉस करके समय उसे चोट लगने से बाल-बाल बच गई। जब उसने उन लङकों को मोटरसाईकिल देखकर चलाने बारे कहा तो उन लङकों ने सङक के बीच में मोटरसाईकिल रोकी और उनमें से दो लङकों ने उसे पकङ लिया और बाकी ने उसे मारना पीटना शुरु कर दिया । उन दो लङकों में से स्पर्श कंसल वासी ईस्माईलाबाद ना के लङके ने अपन जेब से चाकू निकालकर उसकी आंखों के बीच में नाक के ऊपर मारा । दूसरे लङके विजय उर्फ विक्की मुल्तानी ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकालकर उसकी दाहिनी आंख में मारा । उनमें से एक लङके ने झपट्टा मारकर उसके गले से 2 तोले की सोनी की चैनी छीन ली । मौके पर काफी राहगीर ईकठ्ठाहो गये तो सभी लङके वहां से भाग गए । जिसके ब्यान पर थाना ईस्माईलाबाद में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक विजय कुमार को दी गई।

            दिनांक 10 फरवरी 2024 को प्रभारी थाना ईस्माईलाबाद के मार्ग निर्देश में उप निरीक्षक विजय कुमार की टीम ने आंख में चाकू मारकर जानलेवा चोट मारने व छीनाझपटी करने के आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ विक्की मुल्तानी पुत्र त्रिलोक सिंह उर्फ लाभ सिंह वासी संत नगर ईस्माईलाबाद व रोहित कुमार उर्फ पोको पुत्र अमित कुमार वासी काठगढ को गिरफ्तार कर लिया । आरोपियों से वारदात में प्रयोग मोटरसाईकिल बरामद कर ली। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया ।

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