बागवानी फसलों में नुकसान की भरपाई के लिए करवा सकते है बागवानी का बीमा, योजनाओं का फायदा उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, विभिन्न बागवानी स्कीमों के तहत प्रदान की जाती है 85 फीसदी तक अनुदान राशि
लाडवा 4 फरवरी बागवानी विभाग के उपनिदेशक डा. सत्येंद्र यादव ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं जिनमें, एमआईडीएच, आईडीएच, एससीएसपी स्कीम के अंतर्गत किसानों को लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल फसल.हरियाणा.जीओवी.इन व विभागीय बागवानी पोर्टल हॉर्टनेट.जीओवी.इन पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।
उपनिदेशक डा. सत्येंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बागों के लिए विशेष अनुदान योजना के तहत किसानों को 50 से 70 फीसदी तक की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) स्कीम के तहत नए बागों का विस्तार के लिए 50 से 70 फीसदी, बागों के प्रथम वर्ष का रख-रखाव व बागों के द्वितीय वर्ष का रख-रखाव के लिए 20 फीसदी, एरोमैटिक पौधों की खेती, मशरूम उत्पादन यूनिट, कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट के लिए 40 फीसदी, नेट हाउस, पैक हाउस व प्याज भंडारण गृह निर्माण स्थापित करने के लिए 50 फीसदी, कोल्ड स्टोरेज के लिए 35 फीसदी और मशीनरी मद जिसमें ट्रैक्टर, 20 पीटीओ पॉवर, पॉवर टिलर, पोटैटो प्लांटर/डीगर व स्पे्र पंप के लिए 25 से 50 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर (आईडीएच) स्कीम के तहत सब्जी कास्त, सब्जियों में बांस स्टैंकिग, सब्जियों में आयरन स्टैंकिग, प्लास्टिक मलचिंग, प्लास्टिक टनल, घुलनशील खाद, ढिगरी व मिल्की मशरूम ट्रे उत्पादन पर 50 फीसदी, नेट हाउस शीट रिपलेसमेंट, व्यक्तिगत तालाब पर 70 फीसदी, सोलर पॉवर एलईडी लाइट ट्रैप, फेरामैन ट्रैप, स्टीकी ट्रैप, सीजनल मशरूम शैड पर 75 फीसदी और बी बॉक्स/बी कॉलोनी पर 85 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्लान स्कीम फॉर शैडयूल कास्ट फैमिली (एससीएसपी) स्कीम के तहत सब्जी की खेती, सब्जी में बास स्टैकिंग, मशरूम ट्रे, सब्जियों में आयरन स्टैंकिग आदि पर अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित किसानों को 85 फीसदी तक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इन सभी स्कीमों का लाभ मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल फसल.हरियाणा.जीओवी.इन व विभागीय बागवानी पोर्टल हॉर्टनेट.जीओवी.इन पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने उपरांत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है।