कुरुक्षेत्र 29 जनवरी उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार के अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डा. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए आवेदन करने की तारीख अब 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में दसवीं, बारहवीं व स्नातक कक्षाओं में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसार अंक प्रतिशत के आधार पर ये स्कॉलरशिप दी जाती है।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि अनुसूचित वर्ग में शहर के विद्यार्थी को दसवीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक व ग्रामीण विद्यार्थी को 60 प्रतिशत अंक लेने पर 8 हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले शहरी छात्र या छात्रा को 8 से 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण विद्यार्थी के लिए 70 प्रतिशत अंक लाने जरूरी है। एससी श्रेणी में स्नातक कक्षा के शहरी छात्र को 65 प्रतिशत व ग्रामीण विद्यार्थी को 60 प्रतिशत अंक लाने के लिए 9 से 12 हजार रुपए की राशि स्कॉलरशिप के तौर पर दी जाती है। मैट्रिक में मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को 8 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है।
उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग ए के लिए शहर व गांव के हिसाब से दसवीं कक्षा में 70 प्रतिशत व 60 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग बी में यही शर्त 80 प्रतिशत व 75 प्रतिशत रखी गई है। अन्य वर्ग में भी शहरी छात्र को दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत व ग्रामीण  विद्यार्थी को 75 प्रतिशत अंक लाने जरूरी है। आवेदन के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र,चार लाख रुपए से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज संलग्न किए जाने आवश्यक है। छात्र अपने आवेदन सरलहरियाणा.जीओवी.इन पर 31 जनवरी 2024 तक कर सकते है।

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