जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्री आशु कुमार जैन की अदालत ने देसी कट्टा दिखाकर लूट करने के आरोपी को सतिन्द्र सिंह उर्फ क्रान्ति पुत्र हाकम सिंह वासी मंडोखरा थाना बाबैन जिला कुरुक्षेत्र को 07 वर्ष कारावास व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि दिनांक 05 दिसम्बर 2021 को बैरागी महतो वासी बिहार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने साथियों के साथ गांव खरकाली जिला कुरुक्षेत्र में गन्ना छिलाई करता है। दिनांक 05 दिसम्बर 2021 को समय करीब 4-50 बजे शाम को एक मोटरसाईकिल पर एक नौजवान लङका खेत में टयूबवैल पर आया और देसी कट्टा उसकी कनपट्टी पर लगाकर उसकी जेब से 22 हजार रुपये छीनकर निकाल लिए। टयूबवैल कोठा में रखे उसके साथियों के बैग से 08 हजार रुपये व मोबाईल के साथ अन्य कागजात उठाकर व जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार को दी गई। दिनांक 20 दिसम्बर 2021 को आरोपी सतिन्द्र सिंह उर्फ क्रान्ति पुत्र हाकम सिंह वासी मंडोखरा थाना बाबैन जिला कुरुक्षेत्र को मामले में गिरफ्तार करके वारदात में प्रयोग मोटरसाईकिल व देसी कट्टा बरामद किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 25 जनवरी 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्री आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर देसी कट्टा दिखाकर लूट करने के आरोपी सतिन्द्र सिंह उर्फ क्रान्ति पुत्र हाकम सिंह वासी मंडोखरा थाना बाबैन जिला कुरुक्षेत्र को आईपीसी की धारा 392/397 के तहत 7 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 04 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, आईपीसी की धारा-201 के तहत 02 वर्ष कारावास व 03 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 01 माह का अतिरिक्त कारावास, आर्मस एक्ट की धारा 27 के तहत 03 साल कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई व जुर्माना न भरने की सूरत मं 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।