वाहन चालक अपने वाहन का चालान पेटीएम के माध्यम से भुगत सकते हैं : रणधीर सिंह
कुरुक्षेत्र। हरियाणा पुलिस ने चालान पेटीएम के माध्यम से भुगतने की सुविधा शुरू की है। जानकारी देते हुए डीएसपी यातायात रणधीर सिंह ने बताया कि यातायात के नियमों की उल्लंघना करने पर पुलिस द्वारा किये गए चालान को अब मौके पर ही यूपीआई के जरिए भुगता जा सकेगा। हरियाणा पुलिस द्वारा पेटीएम के माध्यम से चालान भुगतने की सुविधा शुरू की गई है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल की और से आदेश जारी किये गए हैं।
जानकारी देते हुए डीएसपी यातायात रणधीर सिंह ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि ट्रैफिक चालान को भुगतने के लिए अब पेटीएम प्लेटफार्म का प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में पेटीएम के साथ पुलिस विभाग का समझौता हुआ है। अब वाहन चालकों को चालान भुगतने के लिए थाना या जिला पुलिस की चालान ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन चालक अब घर बैठे ही इस चालान का पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगर किसी वाहन चालक का कोई डॉक्यूमेंट ट्रैफिक विभाग के पास जमा है तो पेटीएम के माध्यम से चालान भुगतने के बाद अपना डॉक्यूमेंट ट्रैफिक थाने से प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा से पुलिस और वाहन चालक दोनों का समय बचेगा।
डीएसपी यातायात रणधीर सिंह ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल के आदेश अनुसार तथा पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया के मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा भी इस सुविधा को शुरू किया गया है।