कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक कोर्ट कुरुक्षेत्र ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी जगदीश वासी जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश हाल वासी कुरुक्षेत्र को 20 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी, श्री भूपेन्द्र कुमार ने दी ।

जानकारी देते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि थाना सदर थानेसर एरिया की रहने वाली महिला ने दिनांक 24 सितम्बर 2022 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 09 सितम्बर 2022 को वह अपने पति के साथ शिमला गई थी। दिनांक 17 सितम्बर 2022 को जब वह वापिस आई तो उसकी नाबालिग लङकी उम्र 11 साल ने उसे बताया कि उसके चाचा ने उसके साथ गलत काम किया है। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला पीएसआई संतोष कुमारी को दी गई। नाबालिग पीङिता लङकी के ब्यान न्यायालय में कलमबद्द करवाये गए। दिनांक 25 सितम्बर 2022 को आरोपी जगदीश को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया।

             दिनांक 16 दिसम्बर 2023 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट कुरुक्षेत्र ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 8 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *