जिला कुरुक्षेत्र की जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री अराधना साहनी की अदालत ने जाली नोट बनाने व रखने के दो आरोपी मोहित पुत्र बिजेन्द्र वासी जागसी थाना बरौदा जिला सोनीपत को 5 साल कारावास तथा मनोज कुमार पुत्र रामदीया वासी कैलरम थाना कलायत जिला कैथल को 7 साल कारावास, 01 लाख रुपये जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 01 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला न्यायवादी श्री राजबीर सिंह ने दी ।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजबीर सिंह ने बताया कि दिनांक 05 अक्तूबर 2020 को अपराध अन्वेषण शाखा-1 के प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार की टीम गश्त व पड़ताल के सम्बन्ध में उमरी चौंक के नजदीक मौजूद थी । पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मनोज कुमार पुत्र रामदीया वासी कैलरम जिला कैथल को पीपली चौंक से गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 25 हजार रुपये के नकली करन्सी नोट बरामद किए थे। जिसको माननीय अदालत में पेश करके आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमाम्ड पर लिया गया था। जिसने रिमाण्ड अवधि के दौरान कलर प्रिन्टर, ट्रिमर, स्केल कटर व 42 हजार 500 के नकली करन्सी नोट बरामद करवाए थे। आरोपी की पूछताछ के अनुसार उसके साथी मोहित पुत्र बिजेन्द्र वासी जागसी जिला सोनीपत को भी मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके कारागार भेज दिया था। अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने जांच आगे बढ़ाते हुए दिनांक 13 अक्तूबर 2020 को मामले में आरोपी मोहित पुत्र बिजेन्द्र वासी जागसी जिला सोनीपत को गिरफ्तार करके 01 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। जिसने पुलिस रिमाण्ड के दौरान 10 हजार रुपये को नकली करन्सी नोट पुलिस को बरामद करवाये थे। आरोपी को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 14 अक्तूबर 2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री अराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर जाली नोट बनाने व रखने के आरोपी मोहित पुत्र बिजेन्द्र वासी जागसी थाना बरौदा जिला सोनीपत को आईपीसी धारा 489-सी के तहत 5 साल कारावास तथा आरोपी मनोज कुमार पुत्र रामदीया वासी कैलरम थाना कलायत जिला कैथल को आईपीसी धारा 489-सी के तहत 5 साल कारावास, धारा 489-डी के तहत 7 साल कारावास 01 लाख रुपये जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 01 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।