हर खरीदारी पर जीएसटी बिल जरूर ले उपभोक्ता : सुरेन्द्र
कुरुक्षेत्र 14 सितंबर उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेन्द्र पाल ने कहा कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना चलाई गई है, जिसके चलते नागरिक खरीदारी के समय लिए गए बिल को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करते हुए योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत नागरिकों को एक करोड़ तक के इनाम के साथ कई और अन्य ईनाम भी मिलेंगे। उन्होंने जिला के नागरिकों से आह्वान किया कि वे हर खरीददारी पर जीएसटी बिल जरूर लें और आकर्षक इनाम जीतने का मौका पाएं। इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति माह लक्की ड्रा निकाला जाएगा और नागरिकों का चयन किया जाएगा। ये वे नागरिक होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मेरा बिल-मेरा अधिकार एप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा मेराबिल.जीएसटी.जीओवी.इन पर जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा जीएसटी बिल में बढ़ोतरी करना भी सरकार का उद्देश्य है। सरकार टैक्स चोरी पर नकेल कसने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के जरिये सरकार की आय में भी वृद्धि होगी। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपए रखा गया है। बिल इनवॉइस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार के साथ-साथ वेब भी अपलोड किए जा सकते हैं। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते है।
उन्होंने कहा कि अपलोड किए गए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) सृजित होगी जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम के तहत पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी बी2सी इनवॉइस को पांच तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड करने वाले उपभोक्ता ही ड्रा के पात्र होंगे। इसी तरह बंपर पुरस्कार के लिए पिछले 3 महीनों में अपलोड (बंपर ड्रॉ के महीने की 5 तारीख तक) किए गए सभी इनवॉयस के लिए तिमाही ड्रॉ निकाला जाएगा। मोबाइल ऐप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी।
उन्होंने कहा कि निष्क्रिय या नकली जीएसटीआईएन वाले डुप्लीकेट अपलोड और इनवॉयस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। सरकार की मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा। यदि आप ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मेराबिल.जीएसटी.जीओवी.इन पर जा सकते हैं। इसके बाद अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। उपभोक्ता को कम से कम 200 रुपए का जीएसटी बिल ही अपलोड कर सकेंगे। इससे कम संख्या का जीएसटी बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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