उसके बाद मार्च, 2020 में अम्बाला सदर न.प. के लिए कुल 31 वार्ड निर्धारित किये गए थे जबकि 31 दिसंबर 2020 को उनकी फाइनल वार्डबंदी की नोटिफिकेशन जारी हुई जिसमें कुछ अनियमताएं पाए जाने के फलस्वरूप इसी वर्ष 3 मार्च 2023 को फिर से वार्डबंदी की ताज़ा अधिसूचना प्रकाशित की गयी.
अब चूँकि अम्बाला सदर न.प. के गठन होने के निर्धारित एक वर्ष के भीतर अर्थात 10 सितंबर, 2020 तक, बेशक कोरोना-वायरस संक्रमण फलस्वरूप व्याप्त परिस्थितियों या अन्य किसी कारण से, इसके पहले आम चुनाव नहीं करवाए जा सके, अत: ऐसी स्थिति में उपरोक्त 1973 कानून की धारा 12 (2 ) में हरियाणा विधानसभा द्वारा संशोधन करना आवश्यक था ताकि उक्त चुनाव करवाने की मौजूदा एक वर्ष की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सके एवं सदर नगर परिषद का कानूनी अस्तित्व कायम रखा जा सके परन्तु आज तक ऐसा नहीं किया गया है.
हेमंत ने बताया कि अगस्त,2020 में प्रदेश विधानसभा द्वारा हालांकि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) कानून, 2020 पारित किया गया जिसके द्वारा हरियाणा में नई नगर निगम के पहले आम चुनाव उसको नोटिफाई करने से साढ़े पांच वर्षो तक करवाएं जाने का प्रावधान किया गया. इसका सीधा प्रभाव जुलाई, 2015 में नगर परिषद को अपग्रेड कर बनाई गई सोनीपत नगर निगम पर हुआ एवं उसके पहले चुनाव 27 दिसंबर 2020 को करवाये गए. इससे पहले वह समय सीमा पांच वर्ष अर्थात सोनीपत न.नि. के पहले चुनाव जुलाई,2020 तक करवाए जाने थे. उससे पूर्व वर्ष 2019 और 2018 में भी दो बार कानूनी संशोधन किया गया था.
हेमंत ने एक बार पुन: हरियाणा नगरपालिका कानून, 1973 की मौजूदा धारा 12(2) में उपयुक्त संशोधन करवाने का आह्वान किया है. अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो बीते तीन वर्षो से अर्थात 11 सितम्बर 2020 से सदर नगर परिषद् द्वारा किये गए सभी आधिकारिक कार्यों / कार्य-कलापों पर गंभीर कानूनी प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होने कारण कोई भी प्रभावित व्यक्ति या संस्था इस अवधि में उसके विरूद्ध पारित आदेशों और निर्देशों को चुनौती देते हुए अदालत जा सकता है. अगर आगामी कुछ महीनों में आम चुनाव करवा भी लिए जाते हैं, फिर भी उपरोक्त कानूनी संशोधन आवश्यक होगा.