शाहाबाद 6 सितंबर उपमंडल अधिकारी नागरिक पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण कराने के उपरांत योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए लाभ पात्र विवाहित की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी से 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरांत विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित मानदंड अनुसार योजना का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति तथा विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए की राशि अनुदान दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ जिला कल्याण विभाग के माध्यम से दिया जाता है ज्यादा जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।