हरियाणा में नूंह हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई की जाएगी। 31 जुलाई को हुई हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ इस मामले की आज सुनवाई करेगी।

हरियाणा सहित दूसरे राज्यों में प्रदर्शन जारी
नूंह जिले में हुई हिंसा के खिलाफ हरियाणा सहित दूसरे राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के सदस्यों का दिल्ली के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नूंह में हिंसा के सिलसिले में कुल 159 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में अब तक सात लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 होम गार्ड और 5 आम नागरिक शामिल हैं।

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आवेदक की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हरियाणा हिंसा के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, कि कोई नफरत भरा भाषण नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल तैनात किए जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और रिकॉर्ड की गई हर चीज को संरक्षित किया जाए।

सोशल मीडिया पर नजर
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मौजूदा हालात में सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए। इंटरनेट मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद सबके सामने बात रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिसमें सीएम ने कहा था कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती।

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