चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर बने ढाबे नहीं हटेंगे। अदालत में सुनवाई पूरी होने तक यह ढाबे नहीं हटाए जा सकेंगे।ढाबा मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को मजिस्ट्रेट द्वारा ढाबे हटाने के लिए जारी किए गए आदेशों पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट की पार्किंग में बने हैं ढाबे
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सामने बनी एक पार्किंग में सरकारी जमीन पर कई ढाबे बने हुए हैं। इनको लेकर विवाद छिड़ा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 27 जुलाई को इन ढाबों को हटाने के लिए आदेश जारी किए थे। यह कार्रवाई चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आज और कल की जानी थी, लेकिन अब यह नहीं होगी।

वैकल्पिक व्यवस्था की जाए
अदालत ने माना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हर रोज हजारों लोग, कर्मचारी और वकील आते हैं। ऐसे में उनके लिए पहले कोई दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए या फिर इन ढाबे मालिकों को कहीं और आसपास जमीन दी जानी चाहिए। उसके बाद ही इन्हें यहां से उठाना उचित होगा। अब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत इस पर अंतिम फैसला देगा।

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