पिहोवा 3 जुलाई एसडीएम सोनू राम ने कहा कि जिन लोगों के आधार कार्ड बने 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, वे अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट 14 सितम्बर से पहले करवा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य है। ऐसे में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने आधार में दस्तावेज अपडेट करवाए।
एसडीएम सोनू राम ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने आधार में आगामी 14 सितंबर 2023 तक नि शुल्क ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेशन की सुविधा मुहैया की है। इस दौरान आधार में पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के ऑनलाइन अपडेशन के लिए निवासियों का किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे में निवासी खुद भी आधार पोर्टल से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं। इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेज को अपडेट करने के लिए 25 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यह सेवा केवल आधार पोर्टल पर निशुल्क है, वहीं आधार केंद्र पर 50 रुपए का शुल्क देना होगा।
उन्होंने कहा कि निवासी अपने आधार नंबर का प्रयोग करते हुए माईआधार.यूआईडीएआई.जीओवी.इन पर लॉगिन कर सकते हैं। उनके अधिकृत मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा, निवासी को डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करना होगा जिसके बाद निवासी की मौजूदा जानकारी दिखने लगेगी। यदि विवरण सही है तो आधार नंबर धारक को उसे सत्यापित करना आवश्यक है। उसके बाद अगले हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा। अगले स्क्रीन पर, निवासी को पहचान तथा पते का प्रमाण दस्तावेज ड्रॉपडाउन सूची में से चुन कर उनकी प्रतियां अपलोड करनी होगी ताकि उनके दस्तावेज अपडेट की प्रक्रिया पूरी हो सके। स्वीकार्य पीओए तथा पीओएल दस्तावेजों की सूची यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
एसडीएम ने कहा कि यदि जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्मतिथि, पता आदि) में बदलाव की आवश्यकता है तो निवासी ऑनलाइन अपडेट सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र जा सकते हैं। ऐसे मामलों में सामान्य शुल्क लगेगा। ऐसे में वे सभी निवासी जिनके आधार 10 साल पहले बने थे वे अपने आधार में दस्तावेज अपडेट जरूर करवाए और माईआधार पोर्टल पर जाकर यूआईडीएआई द्वारा चलाई गई इस मुफ्त सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं जो केवल 14 सितंबर 2023 तक वैध है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *