कुरुक्षेत्र 3 जून उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि 15 जून से पहले किसान धान की रोपाई ना करें क्योंकि सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र जिले के सभी खंडों को डार्क जोन घोषित किया गया है। लगातार गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए सरकार ने किसान हितैषी कानून हरियाणा भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2009 बनाया गया है। इस कानून के तहत यदि कोई किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई करता है, तो उस किसान से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ जुर्माना व धान की रोपाई नष्ट करने का खर्च भी किसान को देना पड़ेगा।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि पहली बार दोषी पाए जाने पर अस्थाई तौर पर तथा दूसरी बार दोषी पाए जाने पर स्थाई तौर पर खेतों की बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। किसान सही समय पर धान की रोपाई कर गिरते भूजल स्तर को रोक सकते है। किसान 15 जून तक धान रोपाई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं और 15 जून से 30 जुलाई तक धान की रोपाई कर सकते है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान 15 जून से पहले धान के रोपाई न करें यदि कोई किसान ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ हरियाणा भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी।