कुरुक्षेत्र 3 जून अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता में आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वाॢषक कर दिया है। जिसके चलते अब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में तीन लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा।
एडीसी अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा सरकार के इस निर्णय ने बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाई है। इस आशय के संदर्भ में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रधान सचिव की ओर से भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके चलते अब पीपीपी में 3 लाख रुपए आय वाले परिवारों के बुजुर्ग इस योजना के दायरे में शामिल हो गए है। पीपीपी के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता पूरी करने वाले बुजुर्गों की घर बैठे पेंशन बन सकेगी।