हरियाणा की अंबाला सेंट्रल जेल से पिता का अंतिम संस्कार कराने आया कैदी फरार हो गया। कैदी को 2 हफ्ते की पैरोल दी गई थी और 24 दिसंबर 2022 को दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करना था। जेल सुपरिटेंडेंट ने अंबाला सिटी थाना पुलिस को शिकायत सौंपी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जेल प्रशासन ने बताया कि अशोक विहार अंबाला सिटी निवासी सुखदेव सिंह NDPS एक्ट के तहत अंबाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने 21 सितंबर 2015 को दोषी करार देते हुए सुखदेव सिंह को 6 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। जुर्माना अदा न करने पर सुखदेव सिंह 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगत रहा है।

9 दिसंबर को पिता के देहांत पर ली पैरोल
दोषी सुखदेव सिंह को उसके पिता का देहांत होने पर 9 दिसंबर 2022 को अंतिम संस्कार के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। पैरोल की अवधि खत्म होने पर सुखदेव सिंह को वापस 24 दिसंबर 2022 को जेल गेट पर आत्मसमर्पण करने के निर्देश थे, लेकिन सुखदेव सिंह फरार हो गया।

अंबाला सिटी थाने में केस दर्ज
अंबाला सिटी थाना पुलिस ने दोषी सुखदेव सिंह के खिलाफ हरियाणा सदाचार बंदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम की धारा 8/9 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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