US की 24 वर्षीय युवती से रेप करने के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज स्वाति सहगल (ADSJ) ने पटियाला के खरजपुर गांव के बलदेव सिंह (38) को 20 साल कैद की सजा दी है। वहीं उसे 41 हजार रूपए हर्जाना भी भरने को कहा है। वहीं रेप का दूसरा आरोपी उसका दोस्त लक्की 7 सालों से फरार चल रहा है।

खरड़ में एक घर में ले जाकर बलदेव और उसके दोस्त ने विदेशी युवती से रेप किया था। इस घटना को अंजाम देकर बलदेव ने युवती को सेक्टर 43 स्थित बस स्टैंड के पास छोड़ दिया था। घबराई विदेशी युवती वापस चली गई थी और वहीं से उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट चंडीगढ़ पुलिस को भेजी थी।

2016 में हुआ था केस दर्ज
पुलिस ने युवती की मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर सेक्टर 17 में वूमेन पुलिस स्टेशन में नवंबर, 2016 में यह केस दर्ज किया था। घटन के 2 साल बाद 2017 में बलदेव सिंह की गिरफ्तारी हुई थी।

होटल लेने बस स्टैंड पहुंची तो ऑटो वालों ने घेर लिया
अपनी शिकायत में विदेशी युवती ने कहा था कि वह सेक्टर 17 ISBT पहुंची थी। वहां कुछ ऑटो ड्राइवर ने उसे घेर लिया। इसी बीच एक ऑटो में बैठा कुरुक्षेत्र (हरियाणा) का एक व्यक्ति निकला और पूछा कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। विदेशी युवती ने उसे बताया कि उसे रात के लिए होटल चाहिए।

इसके बाद व्यक्ति ने ऑटो ड्राइवर बलदेव को कहा कि युवती के लिए होटल का प्रबंध करे। युवती के मुताबिक, बलदेव उसे कई होटलों में लेकर गया मगर रूम नहीं मिल सका। इसके बाद बलदेव उसे कहा कि उसके दोस्त लक्की का खरड़ में घर है। वह वहां रात को रुक सकती है। युवती के मुताबिक वहां लक्की और बलदेव ने उसके साथ रेप किया। जिसके बाद उसे ISBT-43 छोड़ गए।

पूरी घटना कुरुक्षेत्र के व्यक्ति को बताई थी
युवती ने बलदेव सिंह के ऑटो में बैठने से पहले कुरूक्षेत्र के व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी लिया था। फ्रांस पहुंच उसने पूरी घटना व्यक्ति को बताई थी। युवती ने बताया कि किस प्रकार बलदेव उसे रूम दिलवाने के बहाने खरड़ ले गया और उसके साथ यह अपराध किया। फ्रांस में अपना मेडिकल करवाने के बाद विदेशी युवती US चली गई थी।

क्लू के आधार पर ऑटो की पहचान हुई थी
घटना के 2 साल बाद बलदेव की गिरफ्तारी हुई थी। युवती ने पुलिस को क्लू दिया था कि ऑटो का ऊपर का नंबर 78 और नीचे का नंबर 177 था। इस आधार पर पुलिस ने ऑटो डीलर सर्च करने शुरू किए। इस दौरान रिकार्ड में पता चला कि CH78(T) 0177 नंबर का ऑटो फेज 6, मोहाली के एक व्यक्ति को बेचा गया था। उसने पुलिस को बताया कि वर्ष 2015 से 2016 के बीच यह ऑटो बलदेव सिंह इस्तेमाल कर रहा था। इस जानकारी के आधार पर बलदेव को वर्ष 2017 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अभी तक उसका साथी लक्की फरार है।

फ्रांस के डॉक्टर्स की गवाही नहीं हो पाई थी
चंडीगढ़ पुलिस मामले में फ्रांस से 2 डॉक्टर की गवाही दर्ज करवाने में फेल हुई थी। ऐसे में ADSJ स्वाति सहगल ने प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि केस को बिना किसी ठोस जानकारी या कारण के लटकाया नहीं जा सकता। फ्रांस से डॉ क्लेमेंस केरौन (तत्कालीन इंटर्न) और डॉ बी पैंडावेन की वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग (VTC) के जरिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी।

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