हरियाणा के पानीपत कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने 13 सितंबर 2019 को गृह कलह में पत्नी की ईंट मारकर हत्या की थी। जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि दोषी पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अजय वर्मा ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
ससुर की शिकायत पर हुई कार्रवाई
13 सितंबर को गांव बापौली में राजू का उसकी पत्नी मंजू के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े में राजू ने ईंट से अपनी पत्नी के सिर पर कई वार किए। इसमें मंजू की मौके पर ही मौत हो गई थी। राजू वारदात के बाद वहां से फरार हो गया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना बापौली थाना पुलिस को दी।
पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और FSL टीम को भी बुलाया था। FSL ने यहां से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मंजू के पिता ओमप्रकाश की शिकायत पर आरोपी राजू पर केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने अगले ही दिन राजू को गिरफ्तार कर लिया।
मंदिर के पास से ईंटें की थी बरामद
उसकी निशानदेही पर मंदिर के पास से वारदात में इस्तेमाल ईंट भी बरामद की गई। आरोपी राजू ने फर्द इंसाफ में अपना गुनाह कबूल लिया। इस मामले में मुख्य गवाह मंजू के पिता ओमप्रकाश को बनाया गया था।